गोंदिया. उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी गोंदिया ने गंगाझरी परिसर में अपराध करने वाले आरोपी कोहका निवासी आकाश सुशिल कंसरे (22) को 6 माह के लिए जिले से तड़ीपार किया है.
गंगाझरी थाना क्षेत्र में कोहका निवासी आरोपी आकाश कंसरे के खिलाफ अवैध शराब बेचने, विवाद, मारपीट, दंगा करने, जबरदस्ती गंभीर चोट पहुंचाने, छेड़ताड, घर पर कब्जा करने के जैसे 6 गंभीर अपराध दर्ज हैं. उसके खिलाफ बार-बार कार्रवाई की गई. लेकिन उसने अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं किया. उसकी हरकतों ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है. जिससे शांति व व्यवस्था भंग होने की शक्यता है. इसलिए गंगाझरी थाने के पुलिस निरीक्षक ने आरोपी आकाश को तड़ीपार करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 (1), (अ), (ब) के तहत प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी गोंदिया को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया था. उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी के आदेशानुसार उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे ने उक्त तड़ीपार प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी की और उक्त अपराधी को गोंदिया जिले की सीमा से तड़ीपार करने की सिफारिश की. जिसके अनुसार उपविभागीय दंडाधिकारी ने आरोपी को 6 माह के लिए जिले से तड़ीपार करने के संबंध में आदेश पारित किया. जिसके तहत उसे तड़ीपार किया गया है. गोंदिया जिला पुलिस व उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी पर्वणी पाटिल द्वारा की गई तड़ीपार कार्रवाई के कारण अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले अपराधियों की भीतर डर पैदा हो गया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, देवरी कैंप उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे के मार्गदर्शन में की गई.



