वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

0
186

गोंदिया. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एन.बी. लवटे ने 14 मार्च को वृद्ध असहाय विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी का नाम राहुल ठाकरे (24) बताया गया है.
5 दिसंबर 2022 की दोपहर को 65 वर्षीय वृद्ध महिला रोजाना की तरह अपनी बकरियां चराने के लिए खेत में गई थी. इसी दौरान आरोपी राहुल ठाकरे (24) वहां आया और महिला का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. महिला की शिकायत पर दवनीवाड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (2), (M), (N), 341, 324, 506 के तहत मामला दर्ज किया था. एक असहाय वृद्ध महिला के साथ किए गए कृत्य को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठों ने उक्त मामले की गहनता से परिस्थितिजन्य व भौतिक कड़ियों की जांच करने के निर्देश दिए थे. वरिष्ठों के निर्देश अनुसार आरोपी राहुल ठाकरे को तत्काल गिरफ्तार किया गया व अपराध की समुचित विवेचना की गई. दोषाराप पत्र तैयार कर न्यायालय में दाखिल किया गया. इस मामले में 14 मार्च को तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एन.बी. लवटे ने आरोपी राहुल ठाकरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल पाटिल ने की. जांस के लिए हवलदार धनेश्वर पिपरेवार, पुलिस नायक टेंभेकर, सिपाही मस्करे ने प्रयास किया. न्यायालयीन कामकाज आकाश मेश्राम ने देखा. उल्लेखनीय है कि न्यायालयीन गवाही प्रारंभ होने के 3 माह के भीतर प्रकरण का निराकरण किया गया है. सरकार की ओर से सरकारी वकील सतीश यू. घोडे ने पक्ष रखा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here