गोंदिया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय गोंदिया ने घायल करने के अपराध में आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास और 1000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई.
शहर के दसखोली निवासी रूपेश राजेश कुलदीप (22) के पिता गोंदिया नगर परिषद में सफाई कर्मचारी थे. उनकी मृत्यु के बाद रूपेश ने अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन किया था. लेकिन रूपेश के चाचा का लड़का आरोपी मनीष उर्फ बुच्ची कुलदीप उस नौकरी को पाने के लिए हमेशा रूपेश से विवाद करता रहता था. 1 जून 2022 को जब रूपेश घर से बाहर गया तो आरोपी उसके पास आया और रूपेश पर धारदार चाकू से वार कर दिया. इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अपराध में पुख्ता गवाह साक्ष्य जुटाए गए. अपराध की जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया और मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया गया. दोषी पाए जाने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने आरोपी को 3 साल का सश्रम कारावास और 1 हजार रु. जुर्माना व जुर्माना नहीं भरने पर और एक महीने के कावारास की सजा सुनाई.
चाकू से हमला, 3 साल का सश्रम कारावास
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