टाइगज जोन से रेत चोरी, पोकलैंड, ट्रैक्टर सहित टिप्पर पकड़ा, 200 ब्रास रेत सहित लाखों का माल जब्त

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गोंदिया. नवेगांव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प के बफर जोन क्षेत्र के टाइगर हैबिटेट से अवैध रेत ले जा रहे पोकलैंड, ट्रैक्टर व टिप्पर को जब्त किया गया. यह कार्रवाई 19 जनवरी को वन विभाग की टीम ने की है. इस कार्रवाई में 200 ब्रास से ज्यादा रेत सहित लाखों रु. का माल जब्त किया गया है.

जानकारी के अनुसार, उमरझरी से चिरचाडी नहर के मरम्मत का काम चल रहा है. संबंधित वन विभाग कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (एफडीसीएम) के तहत कंपार्टमेंट क्र. 518 के नाले से रेत ले जाकर मरम्मत का काम किया जा रहा था. जिसके लिए बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण किया गया. यह क्षेत्र सेंसिटिव टाइगर हैबिटेट है और नवेगांव-नागझिरा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है. ऐसे सेंसिटिव टाइगर हैबिटेट में कोई भी काम करते समय जरूरी परमिट, विभाग को पहले से जानकारी देना और विभाग की पूर्व सूचना करना जरूरी है. लेकिन, शुरुआती जांच में पाया गया है कि संबंधित कंपनी ने इनका पालन नहीं किया है. उल्लेखनीय है कि घटना स्थल पर उपस्थित कंपनी के कर्मचारियों को अपनी कंपनी का नाम भी नहीं पता था और न ही उनके पास कोई वैलिड वर्क ऑर्डर मौजूद था. इससे काम की पारदर्शीता पर सवाल उठता है और यह संकेत देता है कि काम गैर-कानूनी और बिना इजाजत के किया जा रहा है. इस घटना की जानकारी तत्काल सस्टेनिंग एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ असेंबलेज (SEWA) संस्था के जरिए संबंधित FDCM कार्यालय को दी गई. उसके बाद, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जांभली ने घटनास्थल पर जाकर पंचनामा किया और नियम के अनुसार जब्ती की कार्रवाई की. इस कार्रवाई में 200 ब्रास रेत सहित एक पोकलैंड मशीन, एक ट्रैक्टर और एक टिप्पर सहित लाखों रु. का माल जब्त किया गया.
घटना की गंभीरता और सेंसिटिव वाइल्डलाइफ हैबिटैट को देखते हुए, यह मांग की गई कि एक स्वतंत्र समिति बनाकर इस मामले की पूरी, पारदर्शीत और बिना किसी भेदभाव के जांच की जाए, और गैर-कानूनी रेत निकालने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने, जरूरी मिटिगेशन मेजर्स को लागू न करने और काम में जिम्मेदारी लेने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए. यह भी कहा गया कि जंगल के संसाधनों और बाघों के रहने की जगह की सुरक्षा सबसे जरूरी है और ऐसे सेंसिटिव इलाकों में नियमों को तोड़ने वाले किसी भी काम पर सख्त रवैया अपनाया जाएगा.

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