बंदूक दिखाकर धमकाने वालों 9 लोगों को 10 वर्ष की सजा, 5 लाख रु. का लगाया जुर्माना

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गोंदिया. रावणवाड़ी थाने के तहत ग्राम मरारटोला में 8 से 9 लोगों ने तलवार व बंदूक दिखाकर 15 से 20 युवकों को जान से मारने की धमकी दी. यह घटना 9 सितंबर 2016 को घटित हुई थी. जिसकी शिकायत रावणवाड़ी थाने में की गई थी. इस मामले में न्यायालय ने न्यू लक्ष्मीनगर निवासी आरोपी जुल्फे कार जब्बार गनी व अन्य आठ लोगों को 10 वर्ष की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार, रावणवाड़ी थाने के तहत ग्राम मरारटोला में 9 सितंबर 2016 को आयोजित कबड्डी स्पर्धा में तेढ़वा के युवक खेल रहे थे. स्पर्धा खत्म होने के बाद कुछ लोग घर चले गए. वहीं 15 से 20 युवक सार्वजनिक गणपति के आगे बैठे हुए थे. इस दौरान एक ट्रैक्टर तेज गति से जाते हुए दिखाई दिया. जिसे रोका गया. इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने विवाद करना शुरू किया. वहीं फोन करके 8 से 9 लोगों को घटना स्थल पर बुलाया. उन्होंने लोहे की तलवार व बंदूक दिखाकर युवकों में डर पैदा किया व जान से मारने की धमकी दी. मरारटोला निवासी फिर्यादी शिवलाल जगलाल मात्रे की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया. पुलिस निरीक्षक संजीव गावड़े के मार्गदर्शन में यह मामला न्यायालय में पेश किया गया. इस मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश ने 18 नवंबर 2025 को न्यू लक्ष्मीनगर, गोंदिया निवासी आरोपी जुल्फे कार जब्बार गनी व अन्य आठ व्यक्तियों को 10 वर्ष की सजा व 5 लाख रु. जुर्माने की सजा सुनवाई. पैरवी सरकारी वकील चुटे ने की.

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