महिला की हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास

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गोंदिया. तिरोडा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपरिया निवासी आरोपी यशवंत भाऊलाल लिल्हारे (32) को मृतक महिला अंतकला तेजराम सेलोकर के साथ लूटपाटकर गंभीर रूप से जख्मी कर हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए जिला न्यायाधीश क्र. 1 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. खान द्वारा दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
तिरोडा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खैरलांजी पोस्ट परसवाड़ा निवासी फरियादी तेजराम तुलाराम सेलोकर उम्र 50 वर्ष की पत्नी अंतकला तेजराम सेलोकर उम्र 43 वर्ष यह 11 अप्रैल 2019 की सुबह 8:00 बजे के दौरान खेत परिसर में अपने मवेशियों को चराने लेकर गई थी. जहां उसके अकेले होने का लाभ उठाते हुए आरोपी पिपरिया निवासी यशवंत भाऊलाल लिल्हारे उम्र 32 वर्ष द्वारा उसके सिर पर वह गले पर तथा चेहरे पर लकड़ी व धारदार हथियार से हमला कर गले से 5 ग्राम वजन के सोने का मंगलसूत्र व 20 सोने के मनी इस प्रकार कुल 21000 के कीमत के सोने के जेवरात जबरन उसके अंग से निकलकर गंभीर रूप से जख्मी कर फरार हो गया था। इसी दौरान ग्राम के निवासी अरविंद भगत द्वारा मार्ग पर जख्मी अवस्था में महिला के दिखाई देने पर इसकी जानकारी फिर्यादी को दी, इसके पश्चात जख्मी महिला को उपचार के लिए गोंदिया के एक निजी चिकित्सालय में दोपहर 2:50 पर दाखिल कराया गया किंतु स्थिति चिंताजनक होने पर उसे आगे के उपचार के लिए नागपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। उपचार के दौरान 21 मई 2019 को उसकी मौत हो गई।
उपरोक्त मामले में मृतक के पति तेजराम सेलोकर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दवनीवाडा पुलिस थाने में भादंवि की धारा 302, 397 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक जयदीप दलवी द्वारा कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय में सरकार की ओर से जिला सरकारी वकील अभियोक्ता महेश चादवानी, अतिरिक्त सरकारी वकील कृष्ण डी पारधी द्वारा 18 गवाह को न्यायालय के समक्ष पेश किया। शासकीय वकील द्वारा पेश किए गएगवाह व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास वह 10000 जुर्माने की सजा जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास व धारा 397 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास वह 10000 का जुर्माना जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय द्वारा जिला विधि सेवा प्राधिकरण गोंदिया को धारा 357 2 के अनुसार फरियादी को सानुग्रह नुकसान भरपाई देने का आदेश दिया। पैरवी कर्मचारी श्रीकांत मेश्राम ने की।

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