ससुर, पत्नी, बेटे का हत्यारा दोषी करार, 9 को सुनाया जाएगा फैसला

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गोंदिया. गोंदिया की सूर्याटोला बस्ती में ससुर, पत्नी व बेटे को जिंदा जलाने वाला परिवार का दामाद आरोपी किशोर श्रीराम शेंडे को अदालत ने हत्यारा दोषी करार दिया है. गोंदिया के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश एन. बी. लवटे की अदालत में इस मामले की सुनवाई सोमवार को पूरी हुई. इस मामले का फैसला 9 मई को सुनाया जाएगा. विशेष सरकारी वकील विजय कोल्हे ने अदालत से आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने की मांग है. प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शेंडे ने 15 फरवरी 2023 को घरेलू विवाद के चलते अपने ससुर देवानंद मेश्राम, पत्नी आरती शेंडे व बेटे जय शेंडे को घर में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया था. ससुर मेश्राम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी. पत्नी आरती और बेटा जय की नागपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. पुलिस के अनुसार आरोपी पति किशोर हमेशा अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह जताकर हमेशा मारपीट, गालीगलोज कर प्रताड़ित करता था. आरोपी तिरोड़ा तहसील का भिवापुर निवासी था. लगातार प्रताड़ना के चलते पत्नी आरती अपने पिता सूर्याटोला निवासी मेश्राम के घर पर अपने बेटे के साथ रह रही थी. आरोपी ने 15 फरवरी की रात में सुनियोजित तरीके से पेट्रोल खरीदकर इस प्रकरण की योजना बनाई. पहले बाहर सोए ससुर पर और बाद में खिड़की से पत्नी और बेटे पर पेट्रोल छिड़का. ससुर को लकवा होने की जानकारी होने के बाद भी उसने सबसे पहले अपने ससुर को आग लगाई व बाद में घर के दरवाजे पर दस्तक दी. पत्नी के दरवाजा खोलते उसने माचिस की तिली जलाकर फेंक दी. इस आग में मां बेटा बुरी तरह से झुलस गये थे. दोनों घायलों को पहले उपचार के लिए स्थानीय रुग्णालय में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें नागपुर में रेफर किया गया.

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