गोंदिया : जिला अपर व सत्र न्यायालय के न्यायधीश खान ने गांजा प्रकरण में बंदी तेलीपुरा नागपुर निवासी आरोपी शेख शरीफ व शेख सलीम (३४) की जमानत मंजूर की है। आरोपी की जमानत के लिए एड. निजाम शेख व एड. विवेक बारापात्रे ने न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई कर न्यायधीश खान ने २५ हजार रूपए के मुचलके पर आरोपी शेख को जमानत दे दी। सरकार का पक्ष एड. महेश चांदवानी ने रखाा।
इस प्रकरण की घटना देवरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत १० अगस्त २०२२ को दोपहर ३.३० बजे शिरपुर चेक पोस्ट नाके पर घटी। पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक नरेश उरकुडे यह सहयोगी पुलिस कर्मचारियों के साथ नाकाबंदी पर तैनात थे। इस समय छत्तीसगढ राज्य की ओर से आ रहे सफेद कलर के वाहन क्रमांक एम.एच. ०४ के.यू. ४०६८ को रोखा गया। वाहन में संदिग्ध वस्तू दिखाई दी। पुलिस ने चालक सय्यद अब्दुल कादर, सय्यद अब्दुल अलीम से पुछताछ की तो, उसने वाहन में गांजा होने की जानकारी दी। इनके बाद तत्कालीन थाानेदार रेवचंद सिंगनजुडे, कार्यकारी दंडाधिकारी प्रदीप शिंदे को सुचना दी गई। सुचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंच कर पंचनामा किया। वाहन में ३ अलग-अलग बोरियों में ४७,२८२ किलो गांजा किमंत ४ लाख ७२ हजार ८२० रूपए का माल पाया गया। वाहन की किमत १५ लाख इस तरह कुल १९ लाख ७५ हजार ८२० रूपए का माल पुलिस ने जप्त किया। उक्त गांजा नागपुर निवासी आरोपी शेख शरीफ का होने की जानकारी पुलिस को मिली। लेकिन माल जप्त होने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया था। आखिरकार पुलिस ने ६ महिने की भारी जद्दोजहद के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।



