दुष्कर्म के आरोपी को 14 साल का सश्रम कारावास

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गोंदिया. मतिमंद लड़की पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुख्य व जिला सत्र न्यायाधीश ने 14 साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रु. जुर्माने की सुजा सुनाई है. मई 2021 में आरोपी ने तहसील के सतोना की एक मतिमंद लड़की पर दुष्कर्म किया था. जिसमें वह गर्भवती हो गई. शिकायत के आधार पर रावणवाड़ी पुलिस ने आरोपी दुर्गसाय उर्फ मोंटू चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था. आरोपी के खिलाफ अपराध में पुख्ता गवाह साक्ष्य जुटाए गए. अपराध की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र तैयार करके मामला सत्र न्यायालय गोंदिया के समक्ष लाया गया. मुख्य व जिला सत्र न्यायाधीश वानखेड़े ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, जिसमें आरोपी दोषी पाया गया. पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यायाधीश वानखेड़े ने आरोपी दुर्गसाय उर्फ मोंटू चौधरी को 14 साल का सश्रम कारावास और 15 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई.

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