गोंदिया. पांढराबोड़ी निवासी फिर्यादी महेश गोमाजी दमाहे व अन्य व्यक्तियों के साथ आरोपी ने बैंक से कर्ज निकाल कर देतो हु, ऐसे कहते हुए 45 हजार रु. की धोखाधड़ी की. फिर्यादी की शिकायत पर वरठी, भंडारा निवासी आरोपी सुधीर चांगोजी भोयर (33) के खिलाफ ग्रामीण थाने में मामला दर्ज किया गया था. जांच अधिकारी ने उक्त अपराध की जांच पूर्ण कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र प्रस्तुत किया था. इस मामले में मुख्य न्यायदंडाधिकारी कुलकर्णी ने आरोपी को भादंवि की धारा 420 के तहत 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. मामले की जांच हवलदार ललित वंजारी ने की. सरकार की ओर से एड. दिवेवार ने बाजू रखी.
धोखाधड़ी करने वाले को 3 वर्ष का कारावास
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