मुख्य न्यायदंडाधिकारी का फैसला
गोंदिया : मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने 7 जून को एक निर्माण कंपनी से सामग्री चुराने वाले आरोपी को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम कटंगीकला निवासी सुखदेव शालिकराम बावने (44) है.
दिनेश देवेंद्र अग्रवाल की कंस्ट्रक्शन कंपनी से अज्ञात चोरों ने 75 हजार रु. कीमत के कॉपर हाइपर के 4 पीस, लोहे के कवचे, नटबोल्ट, लोहे की सरिया चोरी किए थे. इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ रामनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था. कंस्ट्रक्शन कंपनी में कॉपर हाइपर और आयरन मैटेरियल चोरी करने के आरोप में सुखदेव शालिकराम बावने को गिरफ्तार किया गया. उसके पास से चोरी का माल बरामद कर लिया गया. अपराध की विवेचना के पश्चात मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय गोंदिया में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया. आरोपी सुखदेव शालिकराम बावने को पुख्ता सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया गया. मुख्य न्यायदंडाधिकरी अभिजीत कुलकर्णी ने आरोपी को 4 साल सश्रम कारावास और 1 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई. जांच हवलदार अनिल पारधी ने की. सहायक सरकारी वकील सुरेश रामटेके ने तर्क दिए. न्यायालय का काम सहायक फौजदार सुरेश मेश्राम, महिला सिपाही गणवीर ने किया.
आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास
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