गोंदिया। नायलोन मांझे के प्रयोग पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इससे पशु, पक्षी और मनुष्य के जीवन को बड़ा खतरा है और पर्यावरण को नुकसान भी।
मकर संक्रांति पर्व के दौरान बड़ी संख्या में पतंग उड़ाई जाती है। इसमें पतंग उड़ाने हेतु नायलॉन के मांजों का उपयोग व्यापक पैमाने में किया जाता है। नायलॉन मांजे की वजह से अनेक शहरों में बड़ी दुर्घटनाएं घटित हुई है जिसे देखते हुए मा. उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। मनुष्य के साथ साथ पशु, पक्षी, को भी इनकी चपेट में आने से प्राण त्यागने पड़ते है एवं पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है।
इस मामले को ध्यान में रखते हुए गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अशोक बनकर ने सभी ठाणे प्रमुखों को गोंदिया जिले में नायलन मांझे के धड़ल्ले से हो रहे इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
उसी के अनुसार जिला पुलिस द्वारा गोंदिया जिले में नायलॉन मांझे के उपयोग, कब्जे, बिक्री एवं भंडारण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है.
इस संबंध में दिनांक 07/01/2023 एवं 08/01/2023 को नायलोन मांझा का उपयोग करने, रखने, बेचने एवं भण्डारण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा कुल रू. 76,680/- मूल्य का नायलोन मांझा एवं अन्य सामग्री जब्त की गई है।
कुल 09 अपराध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5, 15 के तहत थाना गोंदिया सिटी में 4 अपराध, रावनवाड़ी में 2 अपराध, आमगांव में 2 अपराध एवं 1 दवनिवाड़ा थाने में अपराध दर्ज किया गया है।
उक्त कार्रवाई थाना गोंदिया शहर, रावनवाड़ी, दवनीवाड़ा, आमगाँव द्वारा वरिष्ठों के आदेश एवं मार्गदर्शन में की गयी है.