गोंदिया : अगर आप भी इस प्रकार की गलती करने की सोचते हैं, तो जरा सावधान रहें. रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण ट्रेन के अलार्म चैन खींचने पर 1 हजार रू. का जुरमाना या एक साल तक की जेल हो सकती है. गोंदिया स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों में चैन पुलिंग के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ ने कमर कस ली है. वर्ष 2023 में अब तक रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण ट्रेन के अलार्म चैन को खींचने पर 65 लोगों के विरूद्ध मामले दर्ज़ किए गए हैं. आरपीएफ द्वारा सभी यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि बिना किसी उचित कारण से चैन पुलिंग न करें अन्यथा उनके विरूद्ध रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी.
ट्रेन की चैन खींचने वाले 65 लोगों पर कार्रवाई
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