जिला न्यायालय का निर्णय
गोंदिया. जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करनेवाले एक युवक को पांच साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला न्यायालय ने 31 अगस्त को अपना फैसला सुनाया है. फिर्यादी और आरोपी संत कंवरराम वार्ड, तिरोडा निवासी अजय उर्फ अज्जू धामेचा (36) दोस्त हैं. लेकिन इसके बावजूद अजय धामेचा उस नाबालिग लड़के को यह कहकर ग्राम बिरसी ले गया कि वह चॉकलेट और चौपहिया वाहन पर घुमा कर ले आता हु. आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स को छुआ और शरीर पर अलग-अलग जगहों पर पीट-पीटकर उसे घायल कर दिया. 7 जुलाई 2016 की शाम 7 बजे के बीच हुए इस मामले में 8 जुलाई 2016 को तिरोड़ा पुलिस में धारा 324, 323 उपधारा 4, 6, 8 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक स्वप्निल उजवने ने की थी. मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार 31 अगस्त को जिला व सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को पांच साल की कैद और 5 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना न देने पर छह माह कारावास की सजा सुनाई.
दुष्कर्म का प्रयास, युवक को छह साल का सश्रम कारावास
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