एड. तिवारी को सुनाई सजा : उच्च न्यायालय में देंगे चुनौती
गोंदिया, ब्यूरो. यहां के न्यायालय में चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश और निजी वकील के बीच बहस हो गई. इसलिए न्यायाधीश ने वकील को न्यायालय की अवमानना के लिए 90 रु. का जुर्माना और भुगतान न करने पर 5 दिन की कैद की सजा सुनाई. इसके बाद वकील को भंडारा जेल भेज दिया गया. यह घटना 5 फरवरी की दोपहर की है. इसके खिलाफ यहां के बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर इस घटना के खिलाफ उच्च न्यायालय में चैनोती देने का फैसला लिया है. 6 फरवरी को पूरे दिन शहर में इसी बात की चर्चा रही. गोंदिया निवासी एड. पराग तिवारी (50) ऐसे सजा सुनाए गए वकील का नाम है.
जानकारी के मुताबिक 5 फरवरी को न्यायाधीश अभिजीत कुलकर्णी की न्यायालय में एक जमीन मामले को लेकर सुनवाई थी. इस बीच पक्षकार के वकील पराग तिवारी देर से कोर्ट पहुंचे. इस पर न्यायाधीश कुलकर्णी ने सीधे तौर पर पक्ष को वकील बदलने की सलाह दे दी. जिस पर पराग तिवारी ने न्यायाधीश से आपत्ति जताई. इस पर तिवारी व न्यायाधीश कुलकर्णी के बीच कहा-सुनी हो गई. इस मामले में न्यायाधीश कुलकर्णी ने न्यायालय की अवमानना के मामले में एड. तिवारी को 90 रु. का जुर्माना, जुर्माना न देने पर 5 दिन की कैद की सजा सुनाई गई. इसके बाद पुलिस बुलाई गई और तिवारी को जेल भेज दिया गया. इसके बाद 5 और 6 फरवरी पूरे दिन सोशल मीडिया पर इस मामले की चर्चा होती रही. मंगलवार की सुबह बार एसोसिएशन ने बैठक बुलाकर कल की कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया और मामले के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया. उल्लेखनीय है कि जिले के इतिहास में पहली बार किसी वकील को सजा सुनाए जाने की बात कही जा रही है.
बार एसोसिएशन ने किया कामबंद आंदोलन
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