गोंदिया. पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार तिरोड़ा तहसील के अपराधियों के गिरोह को 2 महीने के लिए गोंदिया जिले से तडीपार किया गया है.
तिरोड़ा परिसर में आपराधिक गिरोह के मुखिया संजय बरियेकर व उसके गिरोह पर तिरोड़ा थाने में मोहफुल की अवैध शराब बेचने का अपराध दर्ज किया गया है. ये सभी निडर और साहसी स्वभाव के हैं. इन सभी के अवैध कार्यों के कारण तिरोड़ा क्षेत्र के आम नागरिकों के मन में भय व्याप्त हो गया है और लोगों का सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है. इसलिए आम लोग इनके खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आते हैं. पुलिस द्वारा उनके खिलाफ बार-बार कार्रवाई करने के बाद भी उनके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ है. क्योंकि इन अपराधियों की गतिविधियों ने क्षेत्र में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है. इसलिए उपविभागीय पुलिस अधिकारी तिरोड़ा के माध्यम से उन्हें गोंदिया जिले की सीमा से बाहर निकालने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 55 के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे ने उक्त तडीपार प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच निर्धारित समय के भीतर पूरी की और इस अपराधी को गोंदिया जिले की सीमा से तडीपार करने की सिफारिश की. पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ने सिल्ली निवासी गिरोह के मुखिया संजय बरियेकर (35) व निलेश्वरपुरी गांगदर्याव (26), बोरगांव निवासी दिगंबर भलावी (58), भिवापुर निवासी स्वप्नील मेश्राम (31), ठाणेगांव निवासी सत्यशील बंसोड (34), भूतनाथ वार्ड निवासी अंकुश येशने (23) को 2 महीने के लिए गोंदिया जिले से तडीपार किया है.
मुखिया के साथ अपराधी गिरोह को किया जिले से तडीपार
RELATED ARTICLES