गोंदिया-गुदमा रेलवे लाइन पर 5 भैंसों की कटने से मौत, 5 घंटे परिचालन बाधित

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गोंदिया. रेलवे पटरियों पर मवेशियों के रेल गाड़ी से टकराने की घटनाओं से न केवल ट्रेनों की परिचालन समय बल्कि उनमें यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा भी प्रभावित होती है। ट्रेनों के साथ मवेशियों के टकराने की घटनाओं को कम करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मण्डल के संबन्धित रेल कर्मियों के द्वारा लगातार मवेशियों के मालिकों को इससे होने वाले नुकसानों और कानूनों से अवगत कराया जा रहा है ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकें।
हाल ही में दिनांक 19 नवंबर 2025 को गोंदिया- दुर्ग रेलखंड के अंतर्गत गोंदिया-गुदमा के मध्य मालगाड़ी इंजन के पास आ जाने से 5 भैंसों के कटने की घटना दर्ज की गई जो मवेशियों को खुला छोड़ने से होने वाले जोखिम का गंभीर उदाहरण है, जिसके फलस्वरूप अपलाइन का परिचालन 5 घंटा बाधित रहा। कई बार मवेशी रेलवे पटरियों पर आ जाते हैं और गाड़ियों की चपेट में आने से मर जाते हैं। ऐसे हादसों से न केवल गाड़ियो का परिचालन प्रभावित होता है बल्कि रेलवे संपत्तियो को भी नुकसान होता है साथ ही साथ रेल यात्रियो के जान माल की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है।
इस तरह के मामले में रेल नियमानुसार धारा-154 के तहत जुर्माना या कारावास या दोनों का प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता की महत्वपूर्ण धाराओं पर जन जागरूकता भारतीय न्याय संहिता में पशुओं के प्रति क्रूरता, लापरवाही तथा अनावश्यक पीड़ा पहुँचाने पर धारा-291 के तहत पशुओं की देखभाल में लापरवाही उन मामलों से संबंधित है जहाँ पशुओं की देखभाल के दौरान लापरवाही बरतने से दुर्घटना या चोट लगने की आशंका होती है। पालतू या किसी भी पशु की देखभाल करते समय लापरवाही करना, ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे दुर्घटना या चोट का खतरा पैदा हो, दंड अधिकतम 6 महीने की कैद, जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।
रेल प्रशासन सभी नागरिकों / मवेशियों के मालिकों से अपील करता है कि पशुओं के प्रति संवेदनशील बनें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा कानून का पालन करें। इन प्रावधानों का उद्देश्य मानवता और पशु संरक्षण को मजबूत करना है। तथा इस प्रकार के मामले की पुनरावृति होने पर दोषी के खिलाफ अधिकाधिक अर्थदंड एवं कठोर कार्यवाही हो सकती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मण्डल द्वारा रेलवे ट्रेनों की समय सीमा में सुधार एवं सुरक्षित यात्रा व परिवहन के लिए रेलवे लाइन/परिक्षेत्र में मवेशियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है।

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