चोरी के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

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गोंदिया : मनोहर चौक के सच्ची गीता पाठशाला से मोबाइल व नगद चुराने वाले आरोपी बिरजू उर्फ रामकिशन तुकाराम कुंभारे (54) को मुख्य न्यायदंडाधिकारी ने 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रु. दंड की सजा सुनाई है.
मनोहर चौक निवासी फिर्यादी राधेश्याम मंगलचंद अग्रवाल ने गोंदिया शहर पुलिस थाने में सच्ची गीता पाठशला में प्रवेश कर 2 मोबाइल व 28 हजार रु. चोरी होने की शिकायत दर्ज की थी. पुलिस को मिली जानकारी नुसार देवरी तहसील के मुरपार निवासी आरोपी बिरजू उर्फ रामकिशन तुकाराम कुंभारे को गिरफ्तार किया गया. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई. पुख्ता सबूतो के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया. मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने 28 अप्रैल को आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रु. दंड की सजा सुनाई. अपराध की जांच हवालदार जागेश्वर उईके ने की. मामले का तर्क सहायक सरकारी अभियोक्ता पूनम लेकरिया ने किया. न्यायालय का काम हवालदार ओमराज जामकाटे, सिपाही किरसान ने देखा.

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