Sunday, April 26, 2026
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छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल का कारावास, जिला सत्र न्यायालय का फैसला

6,000 रु. का जुर्माना भी लगाया
गोंदिया. छेड़छाड़ के मामले में सड़क अर्जुनी तहसील के डोंगरगांव डेपा निवासी आरोपी सुभाष उर्फ मड्या श्रीराम मडावी (49) को जिला व सत्र न्यायालय ने 26 नवंबर को 3 साल का सश्रम कारावास व 6,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार, चांदलमेठा की 45 वर्षीय महिला ने 19 अक्टूबर 2024 को देवरी थाने में शिकायत दर्ज की थी. उस दिन वह डोंगरगांव से खुर्शीपार जा रही थी, तो आरोपी मडावी ने सर्विस रोड पर उसका पीछा किया. थोड़ी ही देर में आरोपी उसके पास आया, उसका नाम और गांव पूछा, उसका हाथ पकड़ा, उसे झाड़ियों में खींच लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की. इस दौरान, इलाके के कुछ लोग घटना देखकर तुरंत दौड़े और पीड़िता को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया. बाद में, उसे डोंगरगांव पुलिस पाटिल के पास सुरक्षित जगह पर ले जाया गया और उसकी मदद से देवरी थाने में शिकायत दर्ज की गई. शिकायत के आधार पर, देवरी के तत्कालीन जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक गीता मुले ने जांच पूरी की और आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र प्रस्तुत किया. जिसके अनुसार, जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी सुभाष उर्फ मड्या श्रीराम मडावी (49) को भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रु. का जुर्माना, भारतीय दंड संहिता की धारा 75(2) के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रु. का जुर्माना ऐसा कुल 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 6,000 रु. का जुर्माना लगाया गया है. इस मामले में पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे की देखरेख में हवलदार बृजलाल राऊत ने न्यायालयीन कामकाज देखा.

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