पांच साल बाद आया गौतमनगर हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला: दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास..

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प्रतिनिधि।
गोंदिया। वर्ष 2017 में गौतम नगर निवासी एक 22 साल के युवक की घर से बाहर बुलाकर उसकी चाकू से निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में आज मा. तदर्थ जिला न्यायाधीश-1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोंदिया ने अंतिम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई।
प्रकरण के तहत  वर्ष 2017 में गौतम नगर निवासी श्रीमती नझमा हमीद शेख के 22 वर्षीय बेटे तौसीफ हमीद शेख को आरोपी १) विशाल विनोद लांजेवार, उम्र २४ वर्ष, २) अनमोल मुनेश्वर उके, उम्र २५ वर्ष, दोनों निवासी गौतम नगर, बाजपेयी वार्ड गोंदिया ने मोबाईल से फोन कर घर से बाहर बुलाया। उसके बाहर आने पर मृतक के साथ हुज्जत कर विवाद किया। इसके बाद आरोपियों ने तौसिफ शेख के छाती पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी।
इस मामले पर गोंदिया शहर थाने में फिर्यादि कई शिकायत पर अपराध क्रमांक ६९३ /२०१७ धारा ३०२, ३४ भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध सभी सबूत व जांच पूरी कर गोंदिया न्यायालय में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
इस हत्या के मामले पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों पर अपराध सिद्ध होने पर मा. तदर्थ जिल्हा न्यायाधिश, तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश, मा. श्री. नितीन ज्ञानेश्वर खोसे, न्यायालय गोंदिया ने 17 जनवरी को फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास व 5 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई। वही दंड न भरने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई।
इस मामले की जांच तत्कालीन पुलिस निरीक्षक मनोहर दाभाड़े ने की वही प्रकरण पर युक्तिवाद जिला सरकारी वकील महेश चांदवाणी, ने किया।वही न्यायालयीन कामकाज न्यायालयीन पो. हवा. टोमेश्वरी पटले, ने देखा।
इस उत्कृष्ट जांच पर कोर्ट का फैसला आने पर निखील पिंगळे, पोलीस अधिक्षक, गोंदिया, अशोक बनकर, अपर पोलीस अधिक्षक, गोंदिया, सुनिल ताजणे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग गोंदिया, ने पोलीस स्टेशन गोंदिया शहर के पुलिस निरिक्षक चंद्रकांत सुर्यवंशी का अभिनंदन किया।
रवि ठकरानी ( प्रधान संपादक)
93593 28219

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