हेलमेट सख्ती को नप ले रहीं हल्के में

0
230

परिपत्रक तो निकाला लेकिन दफ्तर तक ही रखा जा रहा सीमित
गोंदिया : नगर परिषद प्रशासन द्वारा एक परिपत्रक जारी किया गया है कि नप प्रशासन के सभी वाहन धारक अधिकारी व कर्मचारियों को हेलमेट पहनकर आना है. यदि नियमो का उल्लंघन किया गया तो वाहन धारक व आस्थापना प्रमुख वाहन कानून 1988 की धारा 194 (ड) के नियम 129 के तहत जवाबदार माना जाएगा. लेकिन जब इस परिपत्रक के तहत गोंदिया नगर परिषद प्रशासन से जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि इस परिपत्रक को गोंदिया नप प्रशासन के कर्मचारी ही हल्के में ले रहे है. परिपत्रक तो जारी किया गया लेकिन प्रशासन अमल कराने में कमजोर साबित हो रही हैं.
उल्लेखनीय यह है कि मोटर वाहन कानून के तहत वाहन धारकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है. लेकिन गोंदिया जिले में सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है. आए दिन दोपहिया वाहनो से दुर्घटना हो रही है. जिसमें सिर पर गंभीर चोटे लगने से घायलो की मृत्यु भी हो जाती है. यदि हेलमेट का उपयोग वाहन धारकों द्वारा किया जाता है तो दुर्घटना के दौरान सिर को गंभीर चोटों से बचाया जा सकता है. लेकिन वाहन धारक इस ओर अनदेखी ही कर रहे है. शासन ने एक निर्णय लेते हुए परिपत्रक जारी किया की लोगों में जनजागृती के लिए सबसे पहले अधिकारी-कर्मचारियों को ही हेलमेट पहनने की सख्ती की जाए. इस तरह का परिपत्रक गोंदिया नगर परिषद द्वारा 7 जून को निकाला गया. लेकिन गोंदिया नगर परिषद प्रशासन ही इस परिपत्रक का कड़ाई से पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है. वहीं इस विषय को लेकर कर्मचारियों को पुछे जाने पर जवाब देने से बच रहे है. चर्चा शुरू है कि नगर परिषद प्रशासन ने परिपत्रक जारी तो किया है. लेकिन परिपत्रक को दफ्तर तक ही सीमित रख दिया है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here