गोंदिया जिले के नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित
गोंदिया. भारत निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर नागपुर संभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम की घोषणा की है. स्नातक मतदाता इसमें भाग ले, ऐसी अपील जिलाधीश प्रजित नायर ने की है. जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में एक चर्चा आयोजित की गई. इस अवसर पर उपजिलाधीश व उप जिला निर्वाचन अधिकारी मानसी पाटिल उपस्थित थी.
जिलाधीश नायर ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने 12 सितंबर 2025 के अपने पत्र के माध्यम से 1 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर महाराष्ट्र विधान परिषद के गोंदिया जिला नागपुर संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की नई सूचियों की तैयारी के लिए एक कार्यक्रम की घोषणा की है और मतदाता पंजीकरण अधिनियम, 1960 की धारा 31 (3) के तहत सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि मंगलवार, 30 सितंबर 2025 है. मतदाता पंजीकरण अधिनियम, 1960 की धारा 31 (4) के तहत सोशल मीडिया में सूचना का पहला पुनः प्रकाशन बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 है. मतदाता पंजीकरण अधिनियम, 1960 की धारा 31 (4) के तहत समाचार पत्र में सूचना का दूसरा पुनः प्रकाशन शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 है. फॉर्म 18 या 19 के माध्यम से दावे प्राप्त करने की अंतिम तिथि गुरुवार, 20 नवंबर 2025 है. मंगलवार, 25 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्तियां स्वीकार करने की अवधि. 25 नवंबर से 10 दिसंबर दावों और आपत्तियों के निपटारे और पूरक सूची तैयार करने और मुद्रण की तिथि, 30 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, ऐसा उन्होंने कहा. उक्त मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम के लिए, संभागीय आयुक्त नागपुर मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं और जिलाधीश गोंदिया सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं. इसी प्रकार, जिले के सभी उपविभागीय अधिकारी सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं और जिले के सभी तहसीलों (गोंदिया, गोरेगांव, सड़क अर्जुनी, अर्जुनी मोरगांव, आमगांव) के तहसीलदार/खंड विकास अधिकारी को नामित अधिकारी नियुक्त किया गया है. फॉर्म 18 में आवेदन उनके पास जमा किए जा सकते हैं.
मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अनुसार, नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सूची में पंजीकृत होने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए मतदाता पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रपत्र 18 में संबंधित पदाभिहित अधिकारी को आवेदन भेजना होगा. क्योंकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची प्रत्येक चुनाव से पहले नए सिरे से तैयार की जानी आवश्यक है, इसलिए वे सभी व्यक्ति जिनके नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की विद्यमान मतदाता सूची में शामिल हैं, उन्हें भी निर्धारित प्रपत्र में एक नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
भारत के चुनाव आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार, कानून और न्याय मंत्रालय की 17 जून 2022 की अधिसूचना के तहत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए आवेदन को फॉर्म क्र. 18 में संशोधित किया गया है और उक्त संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी हैं. साथ ही, उक्त फॉर्म क्र. 18 आवेदन में आधार संख्या के लिए एक कॉलम प्रदान किया गया है. लेकिन, आधार संख्या प्रस्तुत करना मतदाता की ओर से स्वैच्छिक है और आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाए कि मतदाता ने आवेदन में आधार संख्या का उल्लेख नहीं किया है.
नई मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम में स्नातक मतदाता भाग लें : जिलाधीश प्रजित नायर
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