गोंदिया. विशेष व जिला सत्र न्यायालय ने 7 वर्ष के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनवाई. आरोपी का नाम अर्जुनी मोरगांव निवासी काल्या उर्फ प्रीतम ठवरे (33) बताया गया है. यह सनवाई 30 सितंबर को की गई.
जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने दादा-दादी के घर रह रही थी. 16 सितंबर 2023 को सुबह लगभग 10 बजे पीड़िता की दादी ने उसे उसके दादा को बुलाने के लिए गांव के चौराहे पर भेजा था. पीड़िता के दादा अकेले घर आए और जब उसकी पोती घर पर नहीं थी, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा. कुछ देर बाद पीड़िता रोती हुई घर आई और अपनी दादी से लिपट गई और उसे पूरी घटना बताई. आरोपी काल्या उर्फप्रीतम उसे गांव में दुकान के सामने मिला. पोले का त्यौहार होने के कारण उसने आरोपी से ‘बोजारा’ के नाम पर पैसे मांगे. इस पर आरोपी उसे ‘घर चल, मैं तुझे पैसे देता हूं’ कहकर अपने घर ले गया. वहां उसने उसे मोबाइल देखने दिया व उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता डरकर वहां से भाग गई और अपने दादा-दादी को पूरी जानकारी दी. उसकी दादी ने उसी दिन अर्जुनी मोरगांव थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. तत्कालीन सहायक पुलिस निरीक्षक संभाजी तागड ने विस्तृत जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया. इस मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए सरकारी वकील महेश एस. चंदवानी ने न्यायालय के समक्ष कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किया. सहायक सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी ने भी इस कानूनी लड़ाई में विशेष सहायता प्रदान की. आरोपी के वकील व सरकारी वकील चंदवानी के विस्तृत बहस के बाद, न्यायाधीश के.एन. गौतम ने सरकारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान स्वीकार कर लिए. जिसके अनुसार, आरोपी काल्या उर्फ प्रीतम ठवरे को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रु. जुर्माना व जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनवाई. पैरवी हवलदार कृष्णकुमार अंबुले ने की.
दुष्कर्म के मामले में आरोपी काल्या उर्फ प्रीतम को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
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