बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 43 वर्ष का सश्रम कारावास

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12 हजार का जुर्माना भी लगाया
गोंदिया, ब्यूरो. माता-पिता काम पर गए थे और भाई-बहन घर पर ही लुका-छिपी खेलते समय एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायालय ने 43 वर्ष का सश्रम कारावास और 12,000 रु. का जुर्माना लगाया. आरोपी का नाम गोंदिया निवासी संजय राऊत (23) बताया गया है. यह सुनवाई 19 दिसंबर को प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश ए.टी. वानखेड़े ने की.
8 अगस्त 2020 को 6 साल 9 महीने की पीड़ित बच्ची अपनी बड़ी बहन और भाई के साथ घर पर थी. जब पीड़ित लड़की पड़ोसी लड़की के साथ लुका-छिपी खेल रही थी, तब आरोपी संजय राउत ने पीड़िता के साथ खेल रही लड़कियों को धमकी दी और घर जाने के लिए कहा. वह पीड़िता को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस संबंध में ग्रामीण पुलिस में मामला दर्ज किया गया था. जांच पुलिस उपनिरीक्षक रोहिदास भोर ने की. आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए विशेष सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी ने अदालत के समक्ष 7 गवाहों की गवाही दर्ज कराई. आरोपी के वकील और अतिरिक्त सरकारी वकील कृष्णा डी. पारधी की विस्तृत दलीलों के बाद प्रमुख जिला व विशेष सत्र न्यायाधीश ए. टी. वानखेड़े ने आरोपी के खिलाफ दस्तावेजो साक्ष्य और गवाह के बयान को स्वीकार कर आरोपी को सजा सुनाई है. पुलिस अधीक्षक निखिल पिगले के मार्गदर्शन में सहायक फौजदार आत्माराम टेंभरे ने अदालती कार्यवाही में सहयोग किया.

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