छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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गोंदिया. गोरेगांव तहसील के चिरामनटोला में एक 29 वर्षिय महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायाधीश वाय.जे. तांबोली ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम चिरामनटोला निवासी जितेंद्र बोपचे (37) बताया गया है.
6 अक्टूबर 2022 को उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. इस बीच उसने उसे जान से मारने की धमकी दी. महिला ने इस संबंध में गोरेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. गोरेगांव पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 506 के तहत मामला दर्ज किया था. अदालत ने इस मामले में तीन गवाहों से पूछताछ की. आरोपी के वकील और फिर्यादी के वकील की विस्तृत बहस के बाद अदालत ने आरोपी को धारा 354 के तहत तीन साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई है. धारा 506 के तहत 2 वर्ष सश्रम कारावास व 3 हजार रु. दंड की सजा सुनाई है. इस मामले में सहायक सरकारी वकील मुकेश बोरिकर ने काम किया. महिला पुलिस कर्मचारी टेकाम ने न्यायालय कार्यवाही में सहायता की.

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