सरकारी काम में डाली थी बाधा
गोंदिया. सरकारी काम में बाधा डालने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने 2 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम इर्री निवासी ताराचंद नागपुरे (45) बताया गया है.
फिर्यादी भूमि सर्वेक्षक उप अधीक्षक राजू नत्थूजी कामत (54) 24 अक्टूबर 2017 को कटंगीकला निवासी किसान अनिल रोशनलाल निर्विकार की इर्री में खेत की जमीन नाप रहा था. तभी आरोपी ताराचंद नागपुरे वहां आया और ‘जमीन नापने वाले कौन हो’ कहकर गालीगलौज करते हुए मारपीट की. वहीं हाथ में कुल्हाड़ी लेकर फिर्यादी के शरीर पर मारने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में गोंदिया ग्रामीण पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 332, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच सहायक फौजदार दामोदर खांडवाये ने की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया. इस दौरान सरकारी पक्ष की ओर से एड. महेश चंदवानी ने अदालत के समक्ष कुल पांच गवाह दर्ज कराए. कुल मिलाकर आरोपी के वकील और सरकारी वकील की विस्तृत बहस के बाद तदर्थ जिला न्यायाधीश-2 और विशेष सत्र न्यायाधीश एन.बी. लवटे ने सरकारी पक्ष की गवाही को स्वीकार करते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 353 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रु. का जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 332 के अनुसार 1 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रु. का जुर्माना और जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास ऐसे 2 साल की सश्रम कारावास और 1 हजार रू. का जुर्माना की सजा सुनाई. उक्त मामले में जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस उपनिरीक्षक आत्माराम टेंभरे ने कार्य किया.
आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास
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