Wednesday, February 18, 2026
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छेड़छाड़ मामले में आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास

गोंदिया. न्यायालय के जिला व सत्र न्यायाधीश गौतम ने परिवार के साथ जा रही लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल का सश्रम कारावास और 2,000 रु. का जुर्माना और एक वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी का नाम तिरोड़ा निवासी महेश भोलाराम मुर्खे (35) बताया गया है.
जानकारी के अनुसार, तिरोड़ा की रहने वाली लड़की अपनी भतीजी के साथ अपनी दोस्त को मैथ की नोटबुक देने जा रही थी. सपना फैशन शॉप के सामने आरोपी महेश भोलाराम मुर्खे ने उसके साथ छेड़छाड़ की. यह घटना 8 जुलाई 2024 की रात करीब 9 बजे घटित हुई. इसी बीच, पीड़िता ने परिवार को घटना की जानकारी दी. 9 जुलाई को तिरोड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया. इस मामले की जांच तत्कालीन पुलिस अधिकारी बाबासाहेब सरवदे और पुलिस उपनिरीक्षक दिव्या बर्डे, प्रभारी अधिकारी अमित वानखेड़े ने की. आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था. न्यायालय ने इस मामले में गवाही और सबूतों की जांच की. इस बीच, आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायाधीश गौतम ने उसे धारा 8 पोक्सो के तहत 3 वर्ष का कारावास व 2,000 रु. का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर चार महीने का अतिरिक्त कारावास और धारा 12 के तहत एक साल की सश्रम कारावास व 1,000 रु. जुर्माना, जुर्माना न भरने पर तीन महीने का  अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एड. कृष्णा पारधी ने बाजू रखी. जबकि पुलिस विभाग की ओर से सिपाही सविता नागपुरे ने कामकाज देखा. उल्लेखनीय है कि इस मामले का निपटारा न्यायालय ने सिर्फ 18 महीने में कर दिया.

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