चोरी के आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

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गोंदिया : मुख्य न्याय दंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रु. द्रव्यदंड की सजा चुनाई. जानकारी के अनुसार गोविंदपुर संजय नगर निवासी अविनाश रवी फुंडे की बजाज सीटी 100 मोटरसाइकिल क्र. एमएच 35 एएफ 1913 जिसकी कीमत लगभग 30 हजार रु. बताई गई है को स्थानीय बीजीडब्ल्यु शासकीय महिला अस्पताल के सामने से चोरी हो गई थी. जिसकी शिकायत शहर थाने में 5 फरवरी 2020 में की गई थी. जांच के दौरान सिविल लाइन नूरी चौक निवासी फैज तौफिक कुरैशी (24) को गिरफ्तार कर उसके पास मोटरसाइकिल जब्त की गई. न्यायालय में चले मामले के दौरान फैज तौफिक कुरैशी को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में दोषी पाया गया व उसके आधार 10 अप्रेल 2023 को मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने आरोपी फैज को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रु. द्रव्यदंड की सजा सुनाई. उल्लेखनीय है कि फैज के खिलाफ अनेक मामले शहर थाने में दर्ज है. उसके गुनाहों की जांच पुलिस नायक योगेश बिसेन ने की तथा न्यायालय में सहायक सरकारी वकील सुरेश रामटेके ने पक्ष रखा. न्यायालयीन कामकाज पुलिस सिपाही किरसान व ओमराज जामकाटे ने संभाला.

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