गोंदिया. मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले के नदी क्षेत्र में स्थित रेती घाट से रेत का उत्खनन बंद करने के निर्देश जिलाधीश डा. मंगेश गोंदावले ने दिए है. राजस्व व वन विभाग, मुंबई मंत्रालय के शासकीय निर्णय 16 फरवरी 2024 व राजस्व व वन विभाग, मुंबई मंत्रालय के शासकीय पत्र 6 फरवरी 2025 के अनुसार गोंदिया जिले के 28 रेत घाटों के 9 शासकीय रेत डिपो को दो वर्ष 2024-2025 व 2025-2026 के लिए क्रियान्वित किया गया है. रेतीघाट से उत्खनन किए गए रेत का भण्डारण रेत डिपो में अनिवार्य किया गया है. सरकारी फैसले के प्रावधानों के अनुसार 10 जून से 30 सितंबर तक बारिश का मौसम होगा और इस दौरान रेत खनन नहीं किया जा सकेगा. जिले के सभी आठ तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नदी तल के रेत घाटों से रेत के खनन को रोकने के लिए कार्रवाई करें. जिलाधीश ने उक्त क्षेत्र में रेत खनन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. इसके साथ ही शासन की निर्णय नीति 8 अप्रैल 2025 के अनुसार यदि जिले के नदी तल के रेत घाटों की नीलामी की जानी है तो नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने तक उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार से रेत का अवैध खनन व परिवहन नहीं किया जाए. ऐसे निर्देश जिलाधी गोंदावले ने जिले के सभी तहसीलदारों को दिया है.
जिले के रेत घाट से 30 सितंबर तक उत्खनन बंद, जिलाधीश के निर्देश
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