मोटरसाइकिल चोर को दो वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार रु. का जुर्माने की सजा

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गोंदिया. मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय गोंदिया ने एक मोटरसाइकिल चोर को 2 वर्ष का कारावास व 1,000 रु. जुर्माने की सजा 2 अप्रैल को सुनाई है. आरोपी का नाम कटंगीकला निवासी दुर्गेश उर्फ भुरया देवकरण भगत (23) बताया गया है.
जानकारी के अनुसार गोरेगांव तहसील के गणखेरा निवासी फिर्यादी रेखराम नदलाल पारधी की मोटरसाइकिल क्र. एमएच 35 – एसी 5965 को अज्ञात व्यक्ति ने 13 मार्च 2024 को माता मंदिर के पास सिविल लाइन गोंदिया से चुरा लिया. जिसकी कीमत 40 हजार रु. बताई गई. फिर्यादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया. आरोपी की तलाश कर कटंगीकला निवासी आरोपी दुर्गेश देवकरण भगत (23) को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त की गई. आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबुत जमा कर दोषारोपपत्र मुख्य न्यायदंडाधिकारी, न्यायालय गोंदिया में दायर किया गया. पुख्ता सबूतों के आधार पर मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आरोपी दुर्गेश भगत को दो वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रु. जुर्माने की सजा सुनवाई. जांच हवलदार जागेश्वर उईके ने की. न्यायालयीन कामकाज सहायक सरकारी वकील कमलेश दिवेवार ने देखा. पैरवी हवलदार ओमराज जामकाटे ने की.

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