आयकर विभाग, गोंदिया द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट और कटौतियों के सही दावे एवं धारा 139(8A) के अंतर्गत अद्यतन रिटर्न दाखिल करने पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन
गोंदिया : आयकर विभाग, गोंदिया द्वारा दिनांक 24/07/2025 को डीपीसी हॉल, कलेक्टर कार्यालय, गोंदिया में एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों को आयकर रिटर्न (ITR) भरते समय छूट (Exemptions) और कटौतियों (Deductions) के सही दावे की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना था।
सत्र के दौरान, आयकर अधिकारी श्री सुमित कुमार सिन्हा द्वारा करदाताओं द्वारा छूट और कटौती के दावे में की जाने वाली सामान्य गलतियों को उजागर किया गया। प्रतिभागियों को गलत दावों के दुष्परिणामों और रिटर्न को सही तरीके से, केवल वास्तविक और प्रमाणिक दावों के साथ दाखिल करने के महत्व के बारे में बताया गया।
संगोष्ठी में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(8A) के अंतर्गत अद्यतन/संशोधित रिटर्न दाखिल करने के प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि यदि मूल या संशोधित रिटर्न में किसी प्रकार की त्रुटि या चूक हो गई हो, तो करदाता संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति के 48 महीनों के भीतर अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह कर अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आयकर विभाग ने सभी सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं से अपील की कि यदि रिटर्न दाखिल करते समय किसी प्रकार का गलत दावा अनजाने में किया गया हो, तो उसे सुधारने हेतु अद्यतन रिटर्न सावधानीपूर्वक दाखिल करें, ताकि किसी भी प्रकार के दंड से बचा जा सके और कर कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। आयकर विभाग के इस संगोष्ठी मे आयकर अधिकारी श्री सुमित कुमार सिन्हा के साथ आयकर निरीक्षक अनिल सुखदेवे, आयकर निरीक्षक शिवालय कुमार गुप्ता उपस्थित थे | आयकर विभाग के इस संगोष्ठी मे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद गोंदिया फरेंद्र कुतीरकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जिल्हा परिषद जनार्दन खोटरे उपस्थित थे |






