मुख्य न्यायदंडाधिकारी कुलकर्णी का फैसला
गोंदिया. शहर के स्वामी विवेकानंद कॉलोनी मामा चौक के एक घर का ताला तोड़कर 60 हजार रु. किमत के आभूषण व नकद चोरी करने वाले आरोपी को मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिजित कुलकर्णी ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई.
शहर के स्वामी विवेकानंद कॉलोनी, मामा चौक निवासी फिर्यादी तिलकचंद बालुजी बावनकुडे के घर के दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने सोने के आभूषण व नकद 20,000 रु. ऐसे कुल 60 हजार रु. का माल चोरी किया था. फिर्यादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया. वरिष्ठों के निर्देश पर विजयनगर, मरारटोली निवासी आरोपी विकास उर्फ कालु बलीराम बुराडे (25) को गिरफ्तार कर 40 हजार रु. के आभूषण व 20 हजार रु. नकद बरामद किए गए. आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबुत साक्ष्य संकलित कर दोषारोपपत्र मुख्य न्यायदंडाधिकारी, न्यायालय गोंदिया में प्रस्तुत किए गए. सुनवाई के दौरान आरोपी विकास उर्फ कालू बुराडे को दोषी ठहराया गया. मुख्य न्यायदंडाधिकारी अभिजीत कुलकर्णी ने 9 जुलाई को आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रु. जुर्माने की सजा सुनाई. जांच महिला हवलदार रिना चव्हाण ने की. सहायक सरकारी वकील कमलेश दिवेवार ने सरकार की ओर से बाजू रखा. पैरवी हवलदार ओमराज जामकाटे, सिपाही किरसान ने की.
सेंधमारी के आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
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