गोंदिया. वर्ष 2021 में गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव थाने में दर्ज एक मतिमंद युवती से जबरन दुष्कर्म के मामले पर गोंदिया की विशेष सत्र अदालत ने 5 साल बाद आरोपी को 5 साल की सश्रम सजा के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई.
प्रकरण के तहत आरोपी अमोल रामेश्वर तलांजे उम्र 30 वर्ष निवासी बोलदे/करड थाना अर्जुनी मोरगांव जिला गोंदिया पीड़िता के घर पास ही रहता है. पीड़िता मतिमंद होने का फायदा उठाकर आरोपी ने पीने के बहाने उसके घर जाकर पीड़ित युवती से जबरन दुष्कर्म किया. इस दरिंदगी पर मतिमंद पीड़िता ने सारी घटना पिता को बताई. पिता ने 21 अक्टूबर 2021 को अर्जुनी मोरगांव पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस अधिकारी एपीआई सोमनाथ कदम ने जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट प्रस्तुत की, जिसमें पीड़िता की ओर से सहायक सरकारी वकील कैलाश खंडेलवाल ने अदालत में कुल 12 साक्ष्य प्रस्तुत किए. अदालत में लंबी चली जिरह, युक्तिवाद के बाद सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ग्राह्य मानते हुए आरोपी अमोल तलांजे को न्यायाधीश के.एन. गौतम जिला न्यायाधीश-3 व विशेष सत्र न्यायाधीश गोंदिया जिला न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(एल) के तहत उम्रकैद की सजा व 10 हजार रुपये दंड, दंड भरने पर 6 माह अतिरिक्त सजा सुनाई. भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत 5 साल सश्रम कारावास व दो हजार रुपये दंड, दंड न भरने पर 3 माह अतिरिक्त सजा सुनाई.






